विदेश में जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण में परिवर्तन हेतु अंतिम सुधार
विदेशों में ब्रिटिश नागरिकों के जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण के ब्रिटेन स्थानांतरण का पांचवां और आखिरी चरण 15 अप्रैल, 2015 को संपन्न होगा।

विदेश तथा राष्ट्रमंडल कार्यालय विदेशों में ब्रिटिश नागरिकों के जन्म और मृत्यु पंजीकरण के तरीकों में बदलाव कर रहा है। 15 अप्रैल, 2015 को, विदेशों में स्थित ब्रिटिश वाणिज्य दूतावासों से ब्रिटेन स्थित एक केंद्रीकृत इकाई के लिए पंजीकरणों के देश-प्रत्यावर्तन (रिपैट्रिएशन) का आखिरी चरण संपन्न होगा।
जून, 2014 में हमने 26 देशों तथा प्रदेशों, सितंबर में 33 देशों तथा प्रदेशों, दिसंबर में 83 देशों तथा प्रदेशों तथा जनवरी 2015 में अतिरिक्त 42 देशों तथा प्रदेशों का देश-प्रत्यावर्तन संपन्न किया।
सेवाओं के इस अंतिम स्थानांतरण से निम्नलिखित देशों अथवा प्रदेशों के सभी आवेदन प्रभावित होंगे:
भूटान, नेपाल, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अल्जीरिया, लीबिया, इराक, लेबनान, नाइजीरिया, सियरा लियोन, सोमालिया, केन्या, सूडान, दक्षिणी सूडान, यूगांडा, फिलिपाइंस, रूस, अजरबैजान, कोलंबिया |
किसी जन्म या मृत्यु के पंजीकरण की पात्रता में कोई बदलाव नहीं किया गया है। निष्पादन प्रक्रिया का समय भी वही रहेगा लेकिन ग्राहकों को ब्रिटेन से दस्तावेज भेजने और मंगवाने के लिए कुछ अतिरिक्त समय देना होगा। ग्राहक यहां इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि किस प्रकार वे किसी वाणिज्य-दूतावासीय जन्म या मृत्यु के पंजीकरण हेतु आवेदन कर सकते हैं।
वाणिज्य दूतावासीय जन्म पंजीकरण एक ऐच्छिक सेवा है और यह केवल उन्हीं के लिए उपलब्ध है जिनका जन्म विदेशों में हुआ है और जिन्हें जन्म द्वारा ब्रिटिश नागरिकता की पात्रता अपने-आप मिल गई है। वाणिज्य-दूतावासीय जन्म पंजीकरण की कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है और ब्रिटेन में, यहां तक कि पासपोर्ट के लिए आवेदन सहित सभी प्रयोजनों के लिए, यदि आवश्यक हो तो प्रमाणित अंतरण सहित एक स्थानीय जन्म प्रमाणपत्र पर्याप्त होना चाहिए। इसी प्रकार से, एक वाणिज्य दूतावासीय मृत्यु प्रमाणपत्र भी आवश्यक नहीं है- ब्रिटेन में मामलों को निपटाने* और मृत्युलेख प्रमाण प्राप्त करने के लिए एक स्थानीय प्रमाणपत्र पर्याप्त होना चाहिए।
ब्रिटेन में एक एकल-उद्देशीय इकाई के अंतर्गत वाणिज्य दूतावासीय जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण के केंद्रीकरण से एफसीओ को क्रेडिट कार्ड भुगतान सुविधा के साथ एक सामान्य ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया उपलब्ध होगी, जो ग्राहकों के लिए ज्यादा उपयुक्त और सुविधाजनक होगी। केंद्रीकरण से एफसीओ कर्मचारियों को उनके प्राथमिक कार्य- कठिनाई में पड़े ब्रिटिश नागरिकों की सहायता पर ज्यादा ध्यान देने में सुविधा होगी।
आगे की जानकारी
ट्विटर @foreignoffice पर विदेश कार्यालय को पर फॉलो करें।