समाचार कथा

प्रवासी स्वास्थ्य अधिभार में प्रति वर्ष २०० मिलियन पौंड की वृद्धि

अस्थाई प्रवासियों को दिए जाने वाले एनएचएस उपचार की लागत के लिए भुगतान करने में सहायता के लिए अगले दस साल में सरकार द्वारा 1.7 अरब पाउंड की राशि की प्रतिपूर्ति की योजना है।

यह 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government के तहत प्रकाशित किया गया था
Immigration Minister

6 अप्रैल से प्रभावी होने वाले कानून का अर्थ होगा, यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र (ईईए) से बाहर के देशों से छह महीने से अधिक समय के लिए यूरोप आने वाले प्रवासियों को अपने अप्रवास आवेदन के साथ एक ‘हेल्थ सरचार्ज’ यानी स्वास्थ्य अधिभार चुकाना होगा। यह अधिभार उन गैर-ईईए देशों के नागरिकों के लिए भी देय होगा, जो पहले से ब्रिटेन में रह रहे हैं और अपने प्रवास की अवधि को बढ़ाने हेतु आवेदन करते हैं।

काम के लिए, अध्ययन के लिए या परिवार के सदस्यों से मिलने आने वाले प्रवासियों को अब तक उसी तरह निःशुल्क एनएचएस उपचार मुहैया कराया जाता है जो स्थायी नागरिकों के लिए उपलब्ध है। पिछले साल बने आप्रवासी अधिनियम (इमिग्रेशन एक्ट) के अंग के रूप में ये परिवर्तन सुनिश्चित करेंगे कि आप्रवासियों द्वारा अपने एनएचएस उपचार सेवा के लिए एक उचित वित्तीय योगदान दिया जाए। केवल इंग्लैंड में ही, विदेशी पर्यटकों और प्रवासियों द्वारा एनएचएस के इस्तेमाल पर लगभग 2 अरब पाउंड सालाना व्यय होता है जिसमें से 95 करोड़ पाउंड अस्थाई, गैर-ईईए कामगारों और छात्रों पर खर्च होता है।

यह स्वास्थ्य अधिभार वार्षिक 200 पाउंड होगा और छात्रों के लिए वार्षिक 150 पाउंड होगा, जिसका अग्रिम भुगतान होगा और यह उस संपूर्ण अवधि के लिए होगा जितने दिनों प्रवासियों को ब्रिटेन में प्रवास करने की अनुमति होगी। अधिभार स्तर के निर्धारण में प्रवासियों द्वारा दिए जाने वाले महत्वपूर्ण योगदानों के साथ-साथ कई प्रकार की निःशुल्क स्वास्थ सेवाओं को, तथा यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता को भी ध्यान में रखा गया है कि ब्रिटेन दुनिया भर में सर्वोत्तम प्रतिभाशालियों के लिए सर्वाधिक आकर्षक देश बना रहे।

आप्रवास एवं सुरक्षा मंत्री जेम्स ब्रोकेनशायर ने कहा:

ब्रिटेन की सर्वाधिक सराहनीय जन सेवा को इसे इस्तेमाल करने वाले सभी लोगों के लिए न्यायपूर्ण आधार पर सुनिश्चित करने में स्वास्थ्य अधिभार की भूमिका बड़े महत्व की होगी। आज एनएचएस जिस रूप में है उसके लिए पीढ़ियों से ब्रिटिश जनता ने अपने करों का भुगतान कर सहायता की है – अधिभार का अर्थ होगा कि अस्थायी अप्रवासी लोग भी इसमें अपना अंशदान करें।

हमारी स्वास्थ्य सेवाएं अब भी उन सबके लिए उपलब्ध होंगी जिनके लिए उनकी आवश्यकता है, लेकिन अब ईईए के बाहर से आने वाले लोग भी ब्रिटेन में अस्थायी रूप से रहने वाले आप्रवासियों द्वारा अधिभारित स्वास्थ्य सेवा की लागतों में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

और अधिभार को प्रतियोगी स्तर पर रखते हुए हम अस्थाई आप्रवासियों द्वारा व्यापक अर्थव्यवस्था में किए जाने वाले योगदान के महत्व को भी स्वीकारते हैं।

गृह विभाग द्वारा संचित किया गया धन इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड के स्वास्थ्य विभागों को हस्तांतरित किया जाएगा।

अधिभार स्तर हमारे कुछ प्रतियोगी देशों में आवश्यक स्वास्थ्य बीमा की लागत से भी कम हैं और, विदेशी छात्रों के लिए अधिभार ब्रिटेन में अध्ययन के तीन वर्षीय स्नातक कोर्स के लिए भुगतान की जाने वाली कुल धनराशि के 1% से भी कम होता है। अधिभार का भुगतान कर आप्रवासी ब्रिटेन में अपने वैध प्रवास की अवधि के दौरान वहां रहने वाले स्थायी निवासियों के समान ही एनएचएस सेवाओं का लाभ उठाएंगे।

पर्यटन वीजा पर ब्रिटेन आने वाले गैर-ईईए देशों के नागरिक स्वास्थ्य अधिभार का भुगतान नहीं करेंगे, लेकिन किसी भी एनएचएस उपचार को प्राप्त करने पर उसपर आने वाली लागतों के लिए पूरी तरह उत्तरदायी होंगे।

स्वास्थ्य अधिभार के लागू होने के साथ स्वास्थ्य विभाग उन प्रस्तावों पर काम कर रहा है जो इस बारे में हैं कि अप्रैल से एनएचएस का इस्तेमाल करने वाले गैर-ईईए पर्यटकों को अपने उपचार पर होने वाले व्यय का 150% भुगतान करना होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि 100 पाउंड के उपचार के लिए उन्हें 150 पाउंड का भुगतान करना होगा। यह ब्रिटेन आने वाले पर्यटकों के स्वास्थ्य संबंधी प्रबंधन के लिए एनएचएस के ऊपर पड़ने वाले अतिरिक्त आर्थिक बोझ को परिलक्षित करता है।

स्वास्थ्य मंत्री लॉर्ड होव ने कहा:

हम चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को एनएचएस का इस्तेमाल करने में सहूलियत महसूस हो, बशर्ते कि वे इसके लिए भुगतान करें – वैसे ही जैसे ब्रिटेन में रहने वाले परिवार अपने करों के भुगतान के जरिए ऐसा करते हैं। इस प्रकार हम विदेशी यात्रियों और आप्रवासियों द्वारा एनएचएस स्वास्थ्य सेवा के लिए भुगतान करना सुनिश्चित कर रहे हैं और एनएचएस स्टाफ को भुगतान प्रणाली समझाने में मदद कर रहे हैं।

आवेदकों को ब्रिटेन आने के लिए आप्रवासन का आवेदन करते समय या अपने प्रवास अवधि को बढ़ाने के समय ही दो चरणों वाली ऑनलाइन प्रक्रिया के अंग के रूप में अधिभार का भुगतान करना होगा।

यह अधिभार आप्रवासन अधिनियम 2014 में किया गया एक महत्वपूर्ण सुधार है। यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण कानून है जो सरकार द्वारा आप्रवास प्रणाली के राष्ट्रीय हित में काम करने को सुनिश्चित करने वाले सुधारों का अंग है। यह अधिनियम गलत कारणों से ब्रिटेन आने वाले लोगों को आकर्षित करने वाले कारकों में कमी लाते हुए अवैध प्रवासियों को उन जन सेवाओं का इस्तेमाल करने से रोकता है जिसके वे हकदार नहीं होते और साथ ही गृह विभाग के लिए उन लोगों को ढूंढकर कर निकालना आसान होगा जो यहां रहने के अधिकारी नहीं। अधिभार पर आगे की जानकारी यहां उपलब्ध है।

प्रकाशित 19 March 2015