दक्षिण भारत में अन्य श्रेणियों के लिए प्रायरिटी वीजा उपलब्ध होंगे
यह सेवा, प्रारंभ में बैंगलोर में उपलब्ध होगी, जिसे निकट भविष्य में दक्षिण भारत के शेष भागों में भी विस्तारित करने की योजना है।
चेन्नई में ब्रिटिश उप उच्चायुक्त ने आज उन श्रेणियों में विस्तार के साथ इस प्रायोगिक योजना की शुरुआत करने की घोषणा की, जिसे ब्रिटिश वीजा आवेदकों द्वारा प्रायरिटी वीजा सेवा हेतु उपयोग किया जा सकता है।*इस प्रकार, आवेदक इस सेवा के उपयोग द्वारा सेटलमेंट रूट या टीयर 4 छात्र के रूप में को छोड़कर, अन्य सभी श्रेणियों में आवेदन कर सकेंगे।
इस सेवा की प्रायोगिक शुरुआत बैंगलोर में की गई है और यह 30 जून, 2014 से बैंगलोर में वीजा आवेदन केंद्र में आवेदन देने वाले आवेदकों के लिए उपलब्ध रहेगी। यह सेवा प्रारंभिक रूप से बैंगलोर में उपलब्ध होगी, तथा निकट भविष्य में दक्षिण भारत के शेष भागों में इसके विस्तार की योजना है।
प्रायरिटी वीजा एक (यूजर-पे) उपयोक्ता-भुगतान सेवा है, जिससे ग्राहकों को उनके आवेदनों पर त्वरित प्रक्रिया सेवा के अनुभव का लाभ मिलता है; जहां हमारे ग्राहक सेवा अनुबंध का लक्ष्य है- इन आवेदनों का निपटान 5 कार्यदिवसों में किया जाना।
अन्य विवरण:
- प्रायरिटी वीजा सेवा एक ऐच्छिक सेवा है और इसका अतिरिक्त शुल्क देय है।
- प्रायरिटी वीजा का शुल्क सभी करों सहित भारतीय मुद्रा में रु. 10,500 है, जिसके साथ आवेदन किए गए वीजा प्रकार के अनुसार अतिरिक्त नियत शुल्क देय है।
- शुल्क, पात्रता मानक तथा किस प्रकार मिलने का समय नियत करें, से संबंधित जानकारियां VFS वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
- वे आवेदक, जो 30 जून से पहले चेन्नई के ब्रिटिश उप उच्चायुक्त के यहां आवेदन दाखिल कर चुके हैं, इस सेवा को प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होंगे।